गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) परिषद ने बुधवार को मैराथन बैठक के बाद देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 5% और 18% की दो-स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दी। नई दरें, जिनसे मौजूदा 12% और 28% स्लैब समाप्त हो जाएंगे, 22 सितंबर से लागू होंगी।
राजधानी दिल्ली में हुई इस दिनभर की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हमने स्लैब घटा दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे, और हम मुआवजा उपकर से जुड़े मुद्दों को भी संबोधित कर रहे हैं।” उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया।
मुख्य स्लैब के साथ, परिषद ने कुछ चुनिंदा विलासिता, पाप (Sin) और डिमेरिट वस्तुओं जैसे हाई-एंड कार, तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक पर 40% की विशेष दर का भी प्रस्ताव रखा है।
वित्त मंत्री ने कहा, “ये सुधार आम आदमी पर केंद्रित हैं। रोज़मर्रा की जरूरत के सामान पर लगने वाले हर कर की गहन समीक्षा की गई है और अधिकांश मामलों में दरें काफी कम की गई हैं।”
हालांकि, इन बड़े बदलावों से सरकार के राजस्व पर असर पड़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि नई संरचना से ₹47,700 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
नई जीएसटी दरों के अंतर्गत वस्तुओं की सूची
0% जीएसटी (मुक्त वस्तुएं)
- जीवन रक्षक दवाएं और कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
- व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसी
- शैक्षिक वस्तुएं: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबर
- खाद्य वस्तुएं: UHT दूध, पैकेज्ड पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी
5% जीएसटी
- पर्सनल केयर: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
- खाद्य व घरेलू वस्तुएं: मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
- बेबी प्रोडक्ट्स: फीडिंग बोतल, बेबी नैपकिन, क्लिनिकल डायपर
- घरेलू व मशीनरी: सिलाई मशीन व पुर्जे
- चिकित्सा सामग्री: थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट व रिएजेंट, ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप, दृष्टि सुधार चश्मे
- कृषि: ट्रैक्टर टायर व पुर्जे, ट्रैक्टर, बायो-पेस्टिसाइड, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, कृषि/बागवानी/वनों की मशीनरी
18% जीएसटी
- वाहन:
- पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (इंजन 1200 सीसी तक, लंबाई 4000 मिमी तक)
- डीज़ल कारें (इंजन 1500 सीसी तक, लंबाई 4000 मिमी तक)
- तीन पहिया वाहन
- मोटरसाइकिल (350 सीसी तक)
- माल ढुलाई वाहन
- 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले रोड ट्रैक्टर
- पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (इंजन 1200 सीसी तक, लंबाई 4000 मिमी तक)
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:
- एयर कंडीशनर
- 32 इंच से अधिक टीवी (एलईडी/एलसीडी)
- मॉनिटर व प्रोजेक्टर
- डिश वॉशिंग मशीन
- एयर कंडीशनर
40% जीएसटी
- तंबाकू व संबंधित उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी, स्मोकिंग पाइप
- पेय पदार्थ: शक्कर/फ्लेवर युक्त एरेटेड वॉटर, कैफिनेटेड ड्रिंक, अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय
- विलासिता व अन्य:
- 350 सीसी से अधिक मोटरसाइकिल
- निजी उपयोग के लिए विमान
- यॉट
- रिवॉल्वर व पिस्तौल
- 350 सीसी से अधिक मोटरसाइकिल
- सेवाएं: सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग